हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना प्रो-एक्टिव मोड पर शुरू की गई है. योजना के तहत समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा शगुन राशि दी जा रही है. इस योजना का लाभ लेने के लिए पार्थी को विवाह के 6 माह की अवधि में विवाह पंजीकरण करवाने हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर योजना के तहत आवेदन करना होता है.
Haryana vivah shagun yojana
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना को प्रोएक्टिव मोड पर कर दिया गया है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र यानी पीएपी में 1.80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए. सरकार द्वारा विवाह पंजीकरण के बाद विवाहित जोड़े को शगुन के तौर पर एक मिठाई का डब्बा तथा ₹1100 दिए जाने वाले संबंध में जारी की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है.
विवाह शगुन योजना में दी जाने वाली राशि
अनुसूचित जाति,विमुक्त जाति/टपरिवास जाति के परिवारों की लड़कियों की शादी पर सरकार 71000 की राशि देगी. समाज के सभी वर्गों की विधवाओं, तलाकशुदा, अनाथ, बेसहारा उनके पुनविवाह पर (बशर्त उन्होंने पहले योजाना का लाभ न लिया हो) और विधवा महिला जे बेटी की शादी पर सरकार 51000 रूपए देगी।
महिला खिलाड़ी किसी भी वर्ग की हो उसकी खुद की शादी पर सरकार 41000 की बजाय 51000 की सहायता राशि देगी। सामान्य वर्ग के व्यक्तियों की बेटी की शादी पर हरियाणा सरकार 41000 पर की सहायता राशि देगी। वहीं पिछड़ा वर्ग परिवार के व्यक्तियों की बेटी की शादी पर हरियाणा सरकार 41000 की बजाय 51000 रुपए देगी।
दिव्यांग जोड़े में से कोई एक या दोनों पति-पत्नी दिव्यांग हो तो इस स्थिति में 51000 की सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए हरियाणा सरकार की विवाह शुगन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।
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